Monday, March 5, 2012

कंटेंट मामलाः याहू के खिलाफ याचिका खारिज

कंटेंट मामलाः याहू के खिलाफ याचिका खारिज

Monday, 05 March 2012 15:19

नयी दिल्ली, पांच मार्च (एजेंसी) दिल्ली की एक अदालत ने इंटरनेट कंपनी याहू के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री जारी करने करने से संबंधित मामले को आज खारिज कर दिया।

साथ ही उसने याहू के साथ अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमा करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया।
प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने याचिकाकर्ता मुफ्ती एजास अरशद कासमी पर बिना मामले का खुलासा किए हुए कंपनी को पक्षकार बनाने के लिए उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को अपने एकतरफा आदेश में याहू समेत 22 सोशल नेटवर्किंग साइटों को सम्मन जारी किया था और उनसे अपनी वेबसाइट से 'धर्म विरोधी' और 'असामाजिक' सामग्रियों को हटाने के लिए कहा था।

याहू ने अदालत के समक्ष दलील दी थी उसका नाम इस वाद पत्र से हटाया जाए क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई दावा नहीं बनता।
याहू पर पहले अदालत के समक्ष विलंब से उपस्थित होने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
अदालत का आदेश इंटरनेट की सामग्री की निगरानी को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दूरसंचार कंपनियों से अपनी सामग्री को फिल्टर करने को कहा था।

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