सीमा आजाद और विश्वविजय को 6 फरवरी 2010 को उस समय इलाहबाद रेल्वे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था जब सीमा दिल्ली विश्व पुस्तक मेले से लौट रही थीं. पुलिस का आरोप था कि सीमा और उनके पति विश्वविजय के प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) से संबंध हैं.
जनज्वार: मानवाधिकार संस्था पीयूसीएल की कार्यकारी सदस्य सीमा आजाद और और उनके पति विश्वविजय को इलाहबाद की एक निचली अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सीमा आजाद के वकील लालजी ने जनज्वार से बातचीत में बताया कि यूएपीए की धारा 34, 40, 13 और 18 के तहत दोनों को क्रमशः 5, 10, 5 और 10 वर्ष की सजा और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 121 के तहत दोनों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होनंे बताया कि वे इस आदेश के खिलाफ इलाहबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.
सीमा आजाद और विश्वविजय को 6 फरवरी 2010 को उस समय इलाहबाद रेल्वे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था जब सीमा दिल्ली विश्व पुस्तक मेले से लौट रही थीं. पुलिस का आरोप था कि सीमा और उनके पति विश्वविजय के प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) से संबंध हैं. गौरतलब है कि सीमा आजाद मानवाधिकार संस्था पीयूसीएल से जुड़ी होने के साथ द्वैमासिक पत्रिका 'दस्तक' का भी संपादन कर रही थीं.
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