नाबालिग हत्याकांड में नितिन गडकरी को नोटिस

महाराष्ट्र हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर नाबालिग की हत्याकांड में नोटिस जारी किया है. शुक्रवार को नितिन गडकरी को नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष जानना चाहा है. यह नोटिस मई 2009 में एक नाबालिग लड़की योगिता हत्याकांड से जुड़ा है जिसकी लाश महाल स्थित गडकरी आवास में खड़ी एक गाड़ी में पाई गई थी.
शुक्रवार को न्यायमूर्ति साधना जाधव की अदालत ने नोटिस जारी करते हुए आवेदक किशोर इंगले के विरुद्घ नागपुर जिला अदालत के समक्ष चल रहे प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रस्तुत याचिका पर नागपुर कोतवाली पुलिस को भी अदालत ने नोटिस जारी किया है।
ज्ञात हो कि मई 2009 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के बंगले गडकरीवाड़ा में खड़ी कार (एमएच 31 डीबी 2727) में सात वर्षीय बालिका योगिता ठाकरे की लाश पाई गई थी। मृत लड़की के माता पिता की शिकायत पर इस घटना की जांच सीआईडी ने की थी। इस प्रकरण के संबंध में श्री गडकरी ने किशोर इंगले नामक व्यक्ति के विरुद्घ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार किशोर इंगले विद्यापीठ में लिपिक है एवं मृतिका योगिता ठाकरे के परिजनों का करीबी है। इंगले श्री गडकरी को ब्लैकमेल कर रहा था एवं कह रहा था कि यदि वे उसे पैसे दे देंगे तो वह मृतिका के माता-पिता को संभाल लेगा। यदि उसे पैसे नहीं मिले, तो वह गडकरी को इस प्रकरण में फंसा देगा।
गडकरी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर नागपुर जिला अदालत के समक्ष प्रकरण पेश किया गया। इस प्रकरण में इंगले ने उसे बरी करने का आवेदन किया था, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था। जिला अदालत द्वारा इस आवेदन को ठुकराए जाने के बाद इंगले ने हाईकोर्ट के समक्ष यह अर्जी पेश कर उसके विरुद्घ दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज करने की प्रार्थना अदालत से की। अदालत इस अर्जी पर कोई निर्णय लेने के पहले शिकायतकर्ता गडकरी का पक्ष भी
सुनना चाहती है अत: अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है।
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