Thursday, September 12, 2013

सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिये सरल नियमों को अंतिम रूप दिया

सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिये सरल नियमों को अंतिम रूप दिया

hursday, 12 September 2013 16:22

नई दिल्ली। देश के बाजारों में विदेशी निवेशकों के निवेश नियमों को सरल बनाने के मामले में पूंजी बाजार नियामक सेबी जल्द ही नये नियमों को अधिसूचित करेगा। 
सरकार की तरफ से नियमन संबंधी जरूरी बदलावों को अंतिम रूप देने के बाद सेबी नियमों को अधिसूचित कर देगा। विदेशी निवेशकों के निवेश नियमों में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। 
नये नियमों के तहत जो कि अगले कुछ दिनों में घोषित किये जाने हैं, सेबी निवेशकों की एक नई श्रेणी बना रहा है। इस श्रेणी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कहा जायेगा। 
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि विदेशी निवेशकों की नई श्रेणी के तहत जोखिम को देखते हुये उन्हें तीन वर्गों को बांटा जायेगा। 
अधिकारियों के अनुसार अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) तथा अन्य नियामकीय अनुपालन आवश्यकताओं को भी उनकी जोखिम श्रेणी के अनुरूप ही तय किया जायेगा। जिन निवेशकों के मामले में जोखिम कम होगा उनके लिये नियम ज्यादा सरल होंगे। 

ये प्रस्ताव पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। सेबी ने जून में हुई निदेशक मंडल की बैठक में इन्हें मंजूरी दे दी थी। इसके बाद नियामक ने इन सिफारिशों को क्रियान्वयन के लिये सरकार को भेज दिया था। 
सेबी विदेशी निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों को आपस में मिलाकर एक श्रेणी बना रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई, उनके उप..खाताधारकों और पात्र विदेशी निवेशकों सभी को मिलकार एक नई श्रेणी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) बनाई गई है। इनके लिये नये समान और सरल प्रवेश नियमों को अंतिम रूप दिया गया है।

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